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Car Rear Seat Belt: कार में रियर सीट बेल्ट अलार्म को लेकर सरकार सख्त, मसौदा नियम जारी

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Car Rear Seat Belt: कार में रियर सीट बेल्ट अलार्म को लेकर सरकार सख्त, मसौदा नियम जारी
22 Sep 2022
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News Synopsis

देश में सरकार चार पहिया वाहनों में सीटबेल्ट Seatbelts in four wheelers को लेकर सख्त है। इसी कड़ी में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय Union Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH) ने कार निर्माताओं Car Manufacturers के लिए पिछली सीट बेल्ट के लिए अलार्म सिस्टम Alarm System लगाना अनिवार्य बनाने के लिए मसौदा नियम Draft Rules जारी कर दिए हैं। MoRTH ने इस बारे में जनता की राय मांगी है। अधिसूचना में कहा गया है कि मसौदा नियमों पर सार्वजनिक टिप्पणियां Public Comments देने के लिए आखिरी तारीख 5 अक्तूबर है।

हाल ही में एक कार दुर्घटना Car Accident में टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री Cyrus Mistry,Former Chairman of Tata Sons की मौत के बाद भारत सरकार रियर सीटबेल्ट के इस्तेमाल को लागू करने पर विचार कर रही है। मिस्त्री एक लग्जरी एसयूवी की पिछली सीट पर बैठे थे और उन्होंने अपनी सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। इसे टाटा संस के पूर्व चेयरमैन की जानलेवा चोट के कारण के रूप में बताया गया था। भारत उन शीर्ष देशों में से एक है जहां हर साल सड़क दुर्घटनाओं के कारण खतरनाक रूप से बड़ी संख्या में मौतें और गंभीर चोटें आती हैं। सड़क हादसों में हर साल लाखों लोगों की मौत हो जाती है।

इतना ही नहीं, पूरे भारत में हर साल सड़क दुर्घटनाओं के कारण कई लाख लोग गंभीर रूप से घायल या विकलांग हो जाते हैं। जहां सड़क हादसों में मुख्य रूप से दोपहिया वाहन शामिल होते हैं, वहीं सड़क हादसों में शामिल चौपहिया वाहनों की संख्या भी कुछ कम नहीं है। जबकि दुर्घटनाओं और इससे जुड़ी मौतों और चोटों की संख्या को कम करने की कोशिश में सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन, लोगों की जागरूकता Awareness के लिए अभी भी एक लंबा सफर तय करना है।