Johnson & Johnson: जॉनसन एंड जॉनसन को पाउडर बनाने की मिली इजाजत

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Johnson & Johnson: बेबी पाउडर baby powder बनाने वाली नामी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन Johnson AND Johnson को कोर्ट से उत्पाद बनाने की अनुमति मिल गई है। बेबी पाउडर से कैंसर Cancer होने के आरोप में अमेरिका USA में हजारों करोड़ रुपए के जुर्माने चुका रही जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी को भारत में बॉम्बे हाईकोर्ट Bombay High Court ने पाउडर बनाने की अनुमति दी है, जबकि इसे बेचने पर लगी रोक को कोर्ट ने जारी रखा है।
कोलकाता की सरकारी प्रयोगशाला की जांच में कंपनी के पाउडर की पीएच वैल्यू सुरक्षित सीमा से अधिक मिली थी, इस पर महाराष्ट्र सरकार Maharashtra Government ने सितंबर में कंपनी का लाइसेंस रद्द कर उत्पादन रोक दिया था। इसके खिलाफ दायर कंपनी की याचिका की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने यह आदेश दिए। अगली सुनवाई 30 नवंबर को रखी है। जस्टिस एसवी गंगापुरवाला Justice SV Gangapurwala और जस्टिस एसजी दिगे Justice SG Dige ने सुनवाई के बाद कहा कि ‘सरकार के आदेश के तहत कंपनी पाउडर का वितरण व विक्रय नहीं करेगी।
अगर उत्पादन करना चाहती है, तो करे, लेकिन अपने जोखिम पर।’ हाईकोर्ट ने एफडीए को भी तीन दिन में कंपनी की मुलुंड स्थित फैक्ट्री से नए सैंपल लेने को कहा। इनकी दो सरकारी और एक गैर-सरकारी प्रयोगशाला Non-Government Laboratory में भेज कर जांच होगी। इनमें पश्चिम जोन की केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला Central Drug Testing Laboratory, एफडीए प्रयोगशाला FDA Laboratory और इंटरटेक प्रयोगशाला Intertech Laboratory शामिल है। सैंपल मिलने के 7 दिन में तीनों को रिपोर्ट देनी होगी।
गौर करने वाली बात ये है कि जॉनसन एंड जॉनसन के वकील ने हाईकोर्ट में कहा था कि मुलुंड फैक्ट्री Mulund Factory 57 साल से चल रही है। इसका लाइसेंस रद्द होने से कंपनी को रोज 2.5 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है।