बिना अनुमति बैंक नहीं जारी कर पाएंगे Credit Card
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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया Reserve Bank Of India ने क्रेडिट कार्ड Credit Card कंपनियों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। रिजर्व बैंक की गाइडलाइन Guideline के अनुसार ग्राहक Customer की मंजूरी के बिना बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं जारी कर सकते हैं और इसके साथ ही ग्राहक से पूछे बिना उसके क्रेडिट कार्ड को अपग्रेड करने या खरीदारी की लिमिट बढ़ा देने पर बैंक पर जुर्माना लगाया जा सकता है। आरबीआई के नए क्रेडिट कार्ड नियम के अनुसार क्रेडिट या डेबिट कार्ड Debit Card जारी करने से पहले बैंक अपने कस्टमर्स को कार्ड पर लगने वाले ब्याज के साथ अन्य सभी प्रकार के चार्ज की अनिवार्य रूप से जानकारी देंगे।
इसके बाद जब ग्राहक अनुमति देगा तो उसे क्रेडिट जारी करने होंगें। आपको बता दें कि बैंक क्रेडिट कार्ड जारी करने के समय कस्टमर्स को बेहद लुभावने तरीके से उसकी खूबियां बताते हैं, जबकि कार्ड से भुगतान पर लगने वाले ब्याज और अन्य चार्जेज की जानकारी नहीं देते हैं। नए नियम के अनुसार क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंक कस्टमर्स को सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक ही कॉल कर सकते हैं। यह नियम 1 जुलाई, 2022 से लागू होगा।