ATM में खत्म हुआ कैश तो बैंकों को देना होगा फाइन

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ATM में खत्म हुआ कैश तो बैंकों को देना होगा फाइन
09 Feb 2023
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News Synopsis

Latest Updated on 09 February 2023

भारतीय रिजर्व बैंक Reserve Bank of India एक नई प्रणाली शुरू कर रहा है, जिसके तहत एटीएम में पर्याप्त नकदी उपलब्ध नहीं होने पर बैंकों पर जुर्माना लगाया जाएगा। यह 1 अक्टूबर से शुरू होगा और प्रत्येक बैंक के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना होगा। इसका मकसद लोगों को एटीएम से पैसा नहीं निकाल पाने की वजह से होने वाली परेशानी से निजात दिलाना है।

आरबीआई एक नया नियम पेश Introduced Rules कर रहा है, कि अगर ग्राहकों के पास महीने में 10 घंटे से ज्यादा समय तक उनके ऑटोमेटेड टेलर मशीन Automated Teller Machine में पर्याप्त कैश उपलब्ध Sufficient Cash Available नहीं होता है। तो बैंकों पर जुर्माना लगाया जाएगा। यह नियम 1 अक्टूबर 2021 से शुरू होगा। आरबीआई का कहना है, कि यह सिस्टम लोगों को अपने पैसे को और आसानी से एक्सेस करने में मदद करने के लिए बनाया गया है।

रिजर्व बैंक नोट जारी करने का प्रभारी है। बैंक अपनी शाखाओं और एटीएम के जरिए जनता को पैसा मुहैया Provide Money कराते हैं। केंद्रीय बैंक Central Bank ने फैसला किया है कि बैंक व्हाइटलेबल एटीएम ऑपरेटर Whitelabel ATM Operator यह सुनिश्चित करेंगे कि एटीएम में पर्याप्त नकदी उपलब्ध हो और ग्राहकों को असुविधा से बचाने के लिए इसे जल्द से जल्द मशीनों में लोड किया जाए।

आरबीआई का कहना है, कि अगर आप अपने बैंक के एटीएम में पैसा नहीं डालते हैं, तो आप पर जुर्माना लग सकता है। यह जुर्माना 1 अक्टूबर, 2021 से लगने लगेगा। एक महीने में 10 घंटे से अधिक समय तक निष्क्रिय रहने वाले प्रत्येक एटीएम के लिए जुर्माना 10,000 रुपये होगा।

यदि आप एक ऐसे व्हाइट लेबल एटीएम का उपयोग करते हैं। जो किसी बैंक द्वारा संचालित नहीं है, तो आपका बैंक आपसे जुर्माना वसूल Collect Fine सकता है। जून 2021 तक संयुक्त राज्य अमेरिका United States of America में 2,000 से अधिक व्हाइट लेबल एटीएम हैं।

Last Updated on 10 August 2021

एटीएम में कैश की अनुपलब्धता के कारण जनता को होने वाली असुविधा से चिंतित रिजर्व बैंक ने एटीएम मशीनों में नोटों की समय पर पुनःपूर्ति करने में विफल रहने वाले बैंकों को दंडित करने का निर्णय लिया है। 1 अक्टूबर, 2021 से एक महीने में कुल 10 घंटे की अवधि के लिए एटीएम कैश से बाहर रहने की स्थिति में आरबीआई बैंकों पर जुर्माना लगाना शुरू कर देगा। किसी भी एटीएम में अगर एक महीने में 10 घंटे से अधिक समय तक कैश नहीं रहता है तो प्रति एटीएम 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।