TDS के आधार पर शुरू नहीं होगी दिवालिया प्रक्रिया

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TDS के आधार पर शुरू नहीं होगी दिवालिया प्रक्रिया
24 May 2022
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News Synopsis

एनसीएलएटी NCLAT के अनुसार,कंपनियों के खिलाफ टीडीएस बकाए TDS Dues के आधार पर दिवालिया प्रक्रिया Bankruptcy Procedure नहीं शुरू की जा सकती है। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण National Company Law Appellate Tribunal (एनसीएलएटी) ने कहा कि स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) बकाए को आधार बनाकर किसी भी कंपनी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती। एनसीएलएटी ने एनसीएलटी की कोलकाता पीठ Kolkata Bench के एक आदेश को खारिज करते हुए कहा, कंपनी का एक परिचालक ऋणदाता Operating Lenders टीडीएस बकाया की वसूली के लिए दिवालिया एवं ऋणशोधन अक्षमता कानून Insolvency and Bankruptcy Law (आईबीसी) की प्रक्रिया का इस्तेमाल नहीं कर सकता है।

टीडीएस का भुगतान नहीं करने के परिणामों का जिक्र आयकर अधिनियम,1961 में है। आयकर अधिकारियों के पास इस दिशा में समुचित कदम उठाने की शक्तियां हैं। पीठ ने कहा, एनसीएलटी ने मामले में टीडीएस नहीं जमा करने को चूक मानते हुए कर्जदार कंपनी Deborant Company के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया शुरू करने का आदेश देकर गंभीर त्रुटि कर दी है।

यह सोचना हमारा काम नहीं है कि टीडीएस का भुगतान हुआ या नहीं। एनसीएलएटी ने परिचालक ऋणदाता पर प्रक्रिया के दुरुपयोग के लिए एक लाख का जुर्माना Penalty भी लगाया।