हाईकोर्ट से अवंता ग्रुप के प्रमोटर गौतम थापर को जमानत

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हाईकोर्ट से अवंता ग्रुप के प्रमोटर गौतम थापर को जमानत
28 Mar 2022
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News Synopsis

हाईकोर्ट High Court ने Avantha Group के प्रमोटर गौतम थापर को जमानत दे दी है। बॉम्बे हाई कोर्ट Bombay High Court ने 25 मार्च को अवंता ग्रुप Avantha Group के प्रमोटर और अवंता रियल्टी Avantha Realty के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष Non-Executive Chairman गौतम थापर Gautam Thapar को रियल्टी कंपनी के साथ 307 करोड़ रुपए के लेनदेन Transactions से जुड़े यस बैंक Yes Bank धोखाधड़ी मामले में जमानत दी है। जस्टिस अनुजा प्रभुदेसाई Justice Anuja Prabhudessai की एकल पीठ ने थापर को दो लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी। सीबीआई ने थापर, यस बैंक के संस्थापक Founder राणा कपूर Rana Kapoor और अन्य आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 420 (धोखाधड़ी) और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम (पीसीए) की धारा 7, 11 और 12 के तहत मामला दर्ज किया था।। जांच एजेंसी के मुताबिक, मामले के मुख्य आरोपी कपूर ने अवंता की दिल्ली Delhi में एक प्राइम लोकेशन Prime Location पर प्रॉपर्टी के बाजार मूल्य Market Value of the property से काफी कम कीमत पर प्रॉपर्टी खरीदी थी। इसमें आरोप लगा था कि कपूर ने अवंता के साथ लोन के रूप में आधिकारिक लेन-देन किया था। सीबीआई (CBI) का आरोप है कि थापर ने धोखाधड़ी के मकसद से कपूर के साथ आपराधिक साजिश रची थी।