टू-व्हीलर्स को ढोने वाले वाहनों में अधिकतम 3 डेक को सरकार की मंजूरी

News Synopsis
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय Ministry of Road Transport & Highways ने दो पहिया वाहनों की ढुलाई के लिए ट्रेलर्स और रिजिड व्हीकल्स Trailers & Rigid Vehicles में ज्यादा से ज्यादा तीन डेक्स Three Decks रखे जाने को अनुमति दे दी है। मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि , इससे उनकी कैरेज यानी ढुलाई क्षमता 40-50 फीसदी तक बढ़ जाएगी। बयान में आगे कहा गया है कि “सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 25 फरवरी, 2022 को सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स Central Motor Vehicles Rules, 1989 के रूल 93 में संशोधन से जुड़ा एक नोटिफिकेशन Notifications जारी किया गया है, जिसके तहत रिजिड व्हीकल्स और ट्रेलर्स में टू व्हीलर्स Two Wheelers की ढुलाई के लिए अधिकतम तीन डेक्स हो सकती हैं। इसमें लोड बॉडी ड्राइवर के केबिन Driver's Cabin से ऊपर नहीं होगी।” एक अलग नोटिफिकेशन में मंत्रालय ने कहा कि अब कैश वाहनों का अब Special Purpose Vehicles (SPV) की श्रेणी में रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। ये वाहन अब AIS 163:2020 नियमों के मुताबिक ही डिजाइन किए जाएंगे। इन वाहनों को ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड Automotive Industry Standards के मानकों Standards के हिसाब से बनाया जाएगा। सरकार जल्दी ही इसको लेकर BIS नियम नोटिफाई कर सकती है। इन वाहनों में तय मानकों के जीपीएस (GPS) लगेंगे, जिनकी मदद से वाहनों पर नजर रखी जाएगी।