एयरलाइन को कस्टम के साथ साझा करनी होगी हवाई यात्रियों की PNR डिटेल्स

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एयरलाइन को कस्टम के साथ साझा करनी होगी हवाई यात्रियों की PNR डिटेल्स
11 Aug 2022
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News Synopsis

अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स International Flights के उड़ान भरने के 24 घंटे के अंदर भारतीय एयरलाइन कंपनियों Indian Airline Companies को यात्रियों की पीएनआर डिटेल्स PNR Details कस्टम अथॉरिटीज Custom Authorities के साथ साझा करनी पड़ेगी। इसको लेकर सरकार की ओर से नोटिफिकेशन Notifications भी जारी कर दिया गया है। माना जा रहा है सरकार की ओर से यह कदम देश में कानून तोड़कर देश छोड़कर जाने वालों को रोकने के लिए लिया गया है।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टेक्सेज एंड कस्टम्स Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) ने इस बारे में (जो वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है) 8 अगस्त को 'Passenger Name Record Information Regulations, 2022 के नाम से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके बाद अब एयरलाइन कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों 24 घंटों पहले एयरलाइन कंपनियों को कस्टम अथॉरिटीज के साथ यात्रियों के नाम Name, संपर्क विवरण और भुगतान Contact Details and Payment की विवरणी साझा करनी होगी।

इस कदम से सुरक्षा एजेंसियां Security Agencies को आर्थिक कानूनों का उल्लंघन Violation of Economic Laws कर देश से भागने वालों और स्मगलिंग में शामिल लोगों पर दबिश बनाने में मदद मिलेगी। गौर करने वाली बात ये है कि सरकार के इस फैसले से भारत उन 60 देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जहां सुरक्षा एजेंसियां अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के पहले यात्रियों की पीएनआर डिटेल्स कलेक्ट करती है।