चेक अस्वीकार करने के मामले में बैंक पर कार्रवाई, ठोंका 85,000 का जुर्माना

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चेक अस्वीकार करने के मामले में बैंक पर कार्रवाई, ठोंका 85,000 का जुर्माना
09 Sep 2022
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News Synopsis

चेक अस्वीकार Check Rejection करने के मामले में उपभोक्ता फोरम Consumer Forum ने बैंक पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 85,000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया है। मामला कर्नाटक Karnataka का है, जहां  धारवाड़ जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच Dharwad District Consumer Grievance Redressal Forum ने भारतीय स्टेट बैंक State Bank Of India (एसबीआई) की शाखा पर एक कन्नड़ अंक को ठीक से पहचानने में विफल रहने पर चेक को ‘अस्वीकार’ करने के लिए 85,177 रुपए का जुर्माना लगाया है।

हुबली Hubballi के सरकारी पीयू कॉलेज में अंग्रेजी के लेक्चरर वादीराजाचार्य इनामदार Lecturer Vadirajacharya Inamdar ने तीन सितंबर 2020 को अपने बिजली बिल के लिए हुबली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड Hubli Electricity Supply Company Limited (एचईएससीओएम) को 6,000 रुपए का एसबीआई का चेक जारी किया था। एचईएससीओएम का केनरा बैंक Canara Bank में खाता था और इसलिए चेक को मंजूरी के लिए कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले Uttar Kannada District के हलियाल में एसबीआई शाखा में भेजा गया था।

चेक पर अंक समेत सभी जानकारी कन्नड़ में भरी गयी थीं। हलियाल में एसबीआई शाखा ने चेक पर लिखे कन्नड़ अंक ‘नौ’ को ‘छह’ समझकर चेक को अस्वीकार कर दिया। जबकि अंक नौ, ‘सितंबर’ माह को दर्शाता है, लेकिन बैंक ने इसे ‘जून’ समझ लिया, जिसके बाद इनामदार ने अपनी शिकायत के साथ उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया था।