बैंकों में बिना दावे के पड़े हैं 40 हजार करोड़, केंद्र को SC का नोटिस

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बैंकों में बिना दावे के पड़े हैं 40 हजार करोड़, केंद्र को SC का नोटिस
13 Aug 2022
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News Synopsis

बैंकों Banks में बिना दावे के पड़े हुए हैं 40 हजार करोड़ रुपए। इसी सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने मृत निवेशकों, जमाकर्ताओं और खाताधारकों Depositors and Account Holders के 40 हजार करोड़ रुपए से अधिक की लावारिस राशि Unclaimed Amount सही कानूनी वारिसों को उपलब्ध कराने के लिए तंत्र विकसित करने के बारे में शुक्रवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस जेके माहेश्वरी Justice S Abdul Nazeer and Justice JK Maheshwari की पीठ ने पत्रकार सुचेता दलाल की याचिका प केंद्र सरकार Central Government, आरबीआई और अन्य से यह कहते हुए जवाब मांगा कि यह मुद्दा महत्वपूर्ण है।

वकील प्रशांत भूषण Lawyer Prashant Bhushan के माध्यम से दायर याचिका में आरबीआई द्वारा शासित एक केंद्रीकृत डाटा वेबसाइट की आवश्यकता से संबंधित मुद्दों को भी उठाया गया है, जिससे मृत बैंक खाताधारकों के मूल विवरण उपलब्ध हों और कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा निष्क्रिय खातों के धन Funds of Dormant Accounts का दावा करने की प्रक्रिया आसान बन जाए। याचिका में यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है कि कानूनी वारिसों या नामित व्यक्तियों द्वारा जमा राशि का दावा न करने की स्थिति में धन को जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष Depositor Education and Awareness Fund(डीईएएफ), निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष (आईईपीएफ) और वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष Senior Citizens Welfare Fund (एससीडब्ल्यूएफ) में स्थानांतरित किया जाए।

साथ ही एक केंद्रीकृत ऑनलाइन डाटाबेस पर निष्क्रिय खातों के धारकों की जानकारी डाल कर इसे कानूनी वारिसों/नामितों को उपलब्ध कराया जाए। याचिका में कहा गया है कि मृत निवेशकों की जानकारी, जिनकी जमा, डिबेंचर, लाभांश, बीमा और डाकघर निधि Insurance and Post Office Fund आदि आईईपीएफ में स्थानांतरित कर दी गई है, यह वेबसाइट पर आसानी से उपलब्ध नहीं है।