आईपीओ से आय की हेराफेरी में 10 कंपनियों पर 3.42 करोड़ का जुर्माना

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आईपीओ से आय की हेराफेरी में 10 कंपनियों पर 3.42 करोड़ का जुर्माना
04 Oct 2022
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News Synopsis

बाजार नियामक सेबी Markets Regulator SEBI ने लिस्टिंग अनुबंधों का उल्लंघन Breach of Listing Contracts करने पर बिड़ला पैसिफिक मेडस्पा Birla Pacific Medspa और यशोवर्धन बिड़ला Yashovardhan Birla समेत 10 कंपनियों पर 3.42 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोक दिया है। इन कंपनियों पर आईपीओ  IPO से हुई आय की चोरी और दूसरी कंपनियों में डायवर्ट करने के आरोप में जुर्माना लगाया गया है। नियामक ने बिड़ला पैसिफिक मेडस्पा लि. (बीपीएमएल) पर 1.07 करोड़, अभिजीत देसाई पर 32 लाख, पीवीआर मूर्ति PVR Murthy पर 26 लाख, यशोवर्धन बिड़ला, वेंकटेश्वरलु नीलाभोटला Venkateshwarlu Nilabhotla, मोहनदास अदिगे Mohandas Adige, अनोज मेनन Anoz Menon, राजेश शाह Rajesh Shah, उपकार सिंह कोहली और तुषार डे Upkar Singh Kohli and Tushar Dey प्रत्येक पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

सेबी ने यह आदेश 7-15 जुलाई, 2011 के दौरान बीपीएमएल के आईपीओ BPML's IPO की जांच के बाद जारी किए। बीपीएमएल का शेयर 7 जुलाई, 2011 को बीएसई पर सूचीबद्ध हुआ था, जबकि जनता के लिए इसका सब्सक्रिप्शन subscription 20-23 जून, 2011 से खुला था। प्रॉस्पेक्टस  prospectus की मानें तो, समूह को आईपीओ से प्राप्त धन का उपयोग पूरे भारत में 55 स्वास्थ्य देखभाल क्लीनिकों की स्थापना के लिए किया जाना था, लेकिन समूह ने ऐसा नहीं किया और 34.91 करोड़ रुपए चोरी से निकाल लिए।

इसके अलावा आईपीओ की 31.54 करोड़ की राशि समूह की विभिन्न कंपनियों को इंटर कॉरपोरेट डिपॉजिट inter corporate deposit (आईसीडी) के रूप में दे दी गई। इन कंपनियों ने बीपीएमएल के 18.54 करोड़ रुपए वापस नहीं किए। इन कंपनियों ने बीपीएमएल को 6.39 करोड़ का ब्याज भी नहीं चुकाया।