1 अगस्त से रेलवे स्टेशनों पर MRP से अधिक पैसे नहीं ले पाएंगे वेंडर

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02 Jul 2022
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News Synopsis

भारतीय रेलवे बोर्ड Indian Railway Board ने देश भर के सभी रेलवे स्टेशनों Railway Stations पर 1 अगस्त, 2022 से कैटरिंग कैशलेस पेमेंट Catering Cashless Payment को लागू करने का फैसला किया है। इसका मतलब यह हुआ कि अब वेंडर स्टेशन पर कैटरिंग की बिक्री कैश की जगह डिजिटल तरीके से करेंगे। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनके ऊपर 10,000 रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

इसके साथ ही अब स्टेशन पर वेंडर मिनिमम रिटेल प्राइस Minimum Retail Price 15 रुपए के स्थान पर 20 रुपए में बोतलबंद पानी नहीं बेच पाएंगे और पूरी-सब्जी के लिए भी 15 रुपए से अधिक चार्ज नहीं लिया जाएगा। यानी सभी सामान उनको एमआरपी पर बेचना तय किया गया है। इस बारे में रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी senior Railway Board official ने बताया कि स्टॉल के अलावा ट्रॉली, फूड प्लाजा, रेस्टोरेंट Trolley, Food Plaza, Restaurant आदि में कैशलेस ट्रांजैक्शन Cashless Transaction किया जाएगा। डिजिटल पेमेंट सिस्टम Digital Payment System नहीं होने पर विक्रेताओं पर 10 हजार से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

आपको बता दें कि रेलवे बोर्ड ने 19 मई को सभी जोनल रेलवे और आईआरसीटीसी  Zonal Railways and IRCTC को इस संबंध में निर्देश जारी किए थे। इसमें कहा गया है कि प्लेटफॉर्म पर कैटरिंग समेत सभी स्टॉल सामग्री को डिजिटल तरीके से बेचेंगे। इसके साथ ही रेलवे यात्रियों को कम्प्यूटराइज्ड बिल Computerized Bill देगा। डिजिटल भुगतान के लिए विक्रेताओं के पास UPI, Paytm पॉइंट ऑफ सेल मशीन Point Off Sail Machine और स्वाइप मशीन Swipe Machine होना अनिवार्य है।

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