नेशनल पेंशन स्‍कीम के नियमों में हुआ ये अहम बदलाव, जानें डिटेल

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21 Sep 2022
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News Synopsis

नेशनल पेंशन स्कीम National Pension Scheme में बदलाव कर दिया गया है। पेंशन फंड रेग्‍युलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) ने अब नेशनल पेंशन स्‍कीम National Pension Scheme (NPS) के नियमों में ये बदलाव किये हैं। PFRDA ने बेहतर ग्राहक अनुभव प्रदान करने और उनकी बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए नेशनल पेंशन योजना National Pension Scheme (NPS) के तहत विभिन्न लेनदेन की समयसीमा को कम करने का निर्णय लिया है।

एनपीएस खाते NPS Accounts  के तहत निकासी अनुरोधों के निष्पादन के लिए समय को टी + 2 आधार से टी + 4 आधार तक कम कर दिया। इसका मतलब यह है कि वर्तमान में निकासी अनुरोध के प्राधिकरण के दिन और लेनदेन के निपटान के लिए चार दिन लगते हैं। अब, इसे घटाकर 2 दिया कर दिया गया है।  अब एनपीएस खाताधारक NPS Account Holders का समय बचेगा।

गौर करने वाली बात ये है कि 1 सितंबर से एनपीएस अकाउंट ओपन कराने पर प्‍वाइंट ऑफ प्रजेंस Point of Presence को कमीशन दिया जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि यही PoP के जरिए एनपीएस में लोगों को रजिस्ट्रेशन और अन्य तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। जबकि अब इस महनें से इन लोगों को 10 रुपए से लेकर 15 हजार रुपए तक का कमीशन दिया जा रहा। 

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