कर्ज NPA बने तो भी मूलधन और ब्याज की रिपोर्टिंग जरूरी, NFRA ने जारी किया परिपत्र

538
29 Oct 2022
min read

News Synopsis

एनएफआरए NFRA ने कंपनियों Companies और उनकी ऑडिट समितियों Audit Committees से बड़ी बात कही है। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण National Financial Reporting Authority (एनएफआरए) ने सभी कंपनियों व उनकी ऑडिट समितियों को कहा है कि अगर किसी कंपनी ने बैंक से उधारी ली है और वह कर्ज एनपीए हो गया है तो भी उसकी रिपोर्टिंग जरूरी है। इसमें मूलधन Principal amount व ब्याज Interest दोनों को शामिल करना जरूरी होगा।

वहीं, कंपनी सचिवों को सलाह दी गई है कि वे अपनी कंपनियों के निदेशक मंडल Board of Directors of Companies का ध्यान परिपत्र की सामग्री की ओर आकर्षित करें। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने भारतीय लेखा मानकों Indian Accounting Standards का पालन करने के लिए शुक्रवार को जारी परिपत्र में जानकारी देते हुए कहा कहा कि, एनपीए के किसी भी मामले में मूलधन या ब्याज की रिपोर्टिंग बंद नहीं की जानी चाहिए।

चाहे बैंकों के साथ किसी रियायत के साथ संभावित निपटान होना हो या नहीं होना हो। कंपनी सचिवों को सलाह दी गई है कि वे अपनी कंपनियों के निदेशक मंडल का ध्यान परिपत्र की सामग्री की ओर आकर्षित करें। दरअसल, शेयर बाजारों में सूचीबद्ध कंपनी विकास डब्ल्यूएसपी लि. VIKAS WSP Ltd के एक वैधानिक लेखा परीक्षक यानी चार्टर्ड एकाउंटेंट Chartered Accountant सोम प्रकाश अग्रवाल Som Prakash Agarwal के पेशेवर कदाचार का मामला सामने आया था। इसके बाद एनएफआरए ने यह परिपत्र जारी किया है।

Podcast

TWN In-Focus