पेटीएम समूह के मुख्य वित्तीय अधिकारी Paytm Group Chief Financial Officer मधुर देवड़ा Madhur Deora ने कहा है कि आरबीआई RBI ने नए ग्राहकों को जोड़ने पर लगाए गए प्रतिबंध की कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी है और पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा नए ग्राहकों को जोड़ने की मंजूरी इसके सर्टिफाइड होते ही दी जाएगी और बैंकिंग नियामक Banking Regulator की मंजूरी के बाद इस मामले को अगले 3 से 5 महीने में सुलझा लिया जाएगा। देवड़ा ने आगे कहा कि अब से RBI की मंजूरी मिलने के लिए 3 से 5 महीने की उम्मीद है। इस बारे में आरबीआई ने यह नहीं कहा है कि हम इसे किस महीनों में समाप्त करेंगे। एक प्रक्रिया है और जैसे ही वे संतुष्ट होंगे, वे हमें फिर से ग्राहक जोड़ने के लिए आगे बढ़ने के लिए कहेंगे।
अपनी बात जारी रखते हुए देवड़ा ने कहा कि कोई भी मौजूदा ग्राहक इस मामले से प्रभावित नहीं हुआ है। नए उपयोगकर्ता यूपीआई UPI पेटीएम पोस्टपेड Paytm Postpaid और सभी सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि वह पेटीएम पेमेंट्स बैंक Paytm Payments Bank के साथ नया खाता नहीं खोल सकते हैं, जो नए उपयोगकर्ताओं के मामले में हमारे व्यापार का एक बहुत छोटा प्रतिशत है।
आपको बता दें कि आरबीआई ने इसी साल मार्च में सामग्री निगरानी से जुड़ी चिंताओं के कारण पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर नए खाते खोलने से रोक लगा दी थी। नियामक ने बैंक को अपने आईटी सिस्टम का व्यापक सिस्टम ऑडिट करने के लिए एक सूचना प्रौद्योगिकी ऑडिट फर्म Information Technology Audit Firm नियुक्त करने का भी निर्देश दिया था।
केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा था कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने अधिकार क्षेत्र के तहत अन्य कानूनों के साथ-साथ बैंकिंग विनियमन अधिनियम Banking Regulation Act 1949 की धारा 35A के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को नए ग्राहकों के बैंक खाते खोलने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का निर्देश दिया जा रहा है।