अब जीवन बीमा कंपनियां बिना मंजूरी लांच कर सकती हैं प्रोडक्ट्स

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13 Jun 2022
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News Synopsis

जीवन बीमा नियामक Life Insurance Regulator ने आज बीमा कंपनियों Insurance Companies को बिना किसी पूर्व-अनुमति Pre-Permission के नए प्रोडक्ट Product पेश करने की मंजूरी दे दी है। इसके लिये ज्यादातर लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स Life Insurance Products के मामले में 'यूज एंड फाइल' Use & File प्रक्रिया का विस्तार किया गया है। यह प्रावधान भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण की तरफ से स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के साथ साधारण बीमा उत्पादों में भी इसी तरह की छूट देने के कुछ दिनों बाद जीवन बीमा के लिए भी लागू किया गया है। 

इरडा ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि पूरी तरह से बीमाकृत भारत बनाने की दिशा में उठाए गए सुधारात्मक कदमों के तहत उसने अधिकतर जीवन बीमा उत्पादों के लिए 'उपयोग और फाइल' प्रक्रिया को बढ़ा दिया है। नियामक ने कहा कि इसका मतलब है कि अब जीवन बीमा कंपनियां बिना इरडा की अनुमति के भी इन उत्पादों को बाजार में उतार सकती हैं। 

आपको बता दें कि इससे पहले बीमा उद्योग के शुरुआती दौर में बीमा कंपनियों के लिए किसी भी जीवन बीमा उत्पाद को लाने से पहले पूर्व स्वीकृति लेना अनिवार्य होता था। हालांकि समय के साथ इस उद्योग में आई मैच्योरिटी को देखते हुए यह परिकल्पना की गई है कि आवश्यक छूट की अनुमति दी जा सकती है। 

इरडा के मुताबिक इस छूट से बीमा कंपनियों के लिए व्यापार करने में आसानी होगी और पॉलिसीधारकों Policyholders के लिए उपलब्ध विकल्पों का विस्तार भी होगा। इरडा ने कहा कि जीवन बीमा कंपनियों के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित उत्पाद प्रबंधन Approved Product Management और मूल्य निर्धारण Pricing Policy नीति होने की उम्मीद है। 

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