केजरीवाल सरकार ने ऑटो रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर प्रक्रिया में किया बदलाव

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22 Jun 2022
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News Synopsis

दिल्ली सरकार Delhi Government ने ऑटो परमिट Auto Permits की कालाबाजारी की शिकायतों Black Marketing Complaints को देखते हुए ऑटो पंजीकरण और ट्रासंफर Auto Registration and Transfer की प्रक्रिया में नया बदलाव किया है। इसके तहत लोन Loan नहीं चुकाने की स्थिति में फाइनेंसरों Financiers के कब्जे किए गए ऑटो को अब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सीधे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है।

इस बारे में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत Transport Minister Kailash Gehlot ने कहा कि नियम होने के बावजूद बहुत से वास्तविक लोन डिफाल्टरों को फाइनेंसरों की तरफ से परेशान किया जा रहा है। इसलिए सरकार के द्वारा यह कदम उठाया गया है। ऑटो पंजीकरण और ट्रासंफर की प्रक्रिया में नए बदलाव के अनुसार मोटर वाहन अधिनियम Motor Vehicle Act के तहत वाहन फाइनेंसरों को भुगतान करने में असफल होने के कारण पंजीकृत मालिक से ऑटो कब्जा करने की स्थित में फाइनेंसरों के नाम पर पहले ऑटो को ट्रासंफर किया जाएगा। आगे गहलोत ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि विभाग की ओर से सख्त नियम  के साथ यह उपाय इस तरह की परेशानी को कम करेगा और बहुत सारे ऑटो चालकों Auto Drivers को राहत देगा।

इस बदलाव के अनुसार नीलामी Auction के माध्यम से वाहन खरीदने वाला दिल्ली का निवासी Delhi Resident होना चाहिए, जिसके पास दिल्ली के पते का आधार कार्ड Aadhar Card ड्राइविंग लाइसेंस Driving License हो। इसके अलावा, खरीदार के पास परिवहन विभाग से ऑटो-रिक्शा के लिए जारी वैध एलओआई और वैध परमिट होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में उसके नाम पर कोई ऑटो-रिक्शा नहीं होना चाहिए।

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