फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण Nirmala Sitharaman ने बजट भाषण में बड़ा ऐलान किया है। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि अगले हफ्ते संसद में नया इनकम टैक्स बिल पेश किया जाएगा। जिससे कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे।
Income Tax Act: दरअसल बजट सत्र के दौरान संसद में नया इनकम टैक्स एक्ट पेश किया जाएगा। यह एक नया कानून होगा, न कि मौजूदा एक्ट में संशोधन। हाल ही में यह मसौदा कानून मंत्रालय के पास था। नया इनकम टैक्स एक्ट का मुख्य उद्देश्य मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट 1961 को सरल, क्लियर और समझने योग्य बनाना है।
> कानून को सरल भाषा में लिखा जाना चाहिए, ताकि आम लोग इसे आसानी से समझ सकें।
> अनावश्यक और अप्रचलित प्रावधानों को हटाया जाएगा।
> टैक्स विवादों को कम किया जाएगा।
> टैक्सपेयर्स के लिए कंप्लायंस को आसान बनाया जाएगा।
> इसके लिए Income Tax Department को इन सुधारों के लिए पब्लिक और इंडस्ट्री जगत से 6,500 सुझाव मिले हैं।
आपको बता दें, इससे पहले फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा था, कि देश में 65 फीसदी से ज्यादा टैक्सपेयर्स ने नई टैक्स व्यवस्था को अपना लिया है, यानी हर 3 में से 2 लोग नई टैक्स व्यवस्था के तहत इनकम टैक्स भर रहे हैं। पिछले एक साल में यह डेटा काफी बदल गया है, क्योंकि जब सरकार ने बजट 2020 में नई टैक्स व्यवस्था को लागू किया था, तो लोग इसे अपनाने में हिचक रहे थे।
₹0-₹3 लाख: शून्य
₹3-₹7 लाख: 5%
₹7-₹10 लाख: 10%
₹10-₹12 लाख: 15%
₹12-₹15 लाख: 20%
₹15 लाख और उससे अधिक: 30%
> 0 से 2.5 लाख रुपये तक की इनकम पर: 0%
> 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक की इनकम पर: 5%
> 05 लाख से 10 लाख रुपये तक की इनकम पर: 20%
> 10 लाख रुपये से अधिक की इनकम पर: 30%
गौरतलब है, कि वर्तमान में पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत 10 लाख से अधिक की इनकम पर 30% आयकर का प्रावधान है, जबकि नई टैक्स व्यवस्था में 15 लाख से अधिक की इनकम पर 30% इनकम टैक्स का प्रावधान है।