भारत India के केंद्रीय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक Reserve Bank of India (आरबीआई) ने गैर-बैंक इकाइयों Non-Bank Entities के लिए भारत बिल भुगतान परिचालन इकाइयां Bill Payment Operating Units स्थापित करने के लिए नियमों में ढील दी है। इसको लेकर केंद्रीय बैंक की ओर से कहा गया कि इस खंड में अधिक कंपनियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से नेटवर्थ Networth की जरूरत को घटाकर 25 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
ध्यान देने वाली बात ये है कि किसी गैर-बैंक इकाई के लिए भारत बिल भुगतान परिचालन इकाइयां स्थापित करने के लिए नेटवर्थ की सीमा 100 करोड़ रुपये है। भारत बिल भुगतान प्रणाली Bharat Bill Payment System (बीबीपीएस) बिल भुगतान के लिए एक इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म Interoperable Platform है।
यानी इस मंच के माध्यम से किसी भी अन्य भुगतान मंच के जरिये बिल अदा किया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में जारी बयान में कहा कि है कि गैर-बैंक भारत बिल बीबीपीओयू के लिए न्यूनतम नेटवर्थ Minimum Networth की आवश्यकता को घटाकर 25 करोड़ रुपए कर दिया गया है।