सरकार ने गेहूं निर्यात को लेकर नियम किए सख्त
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सरकार government ने धोखाधड़ी fraud से बचाने के लिए गेहूं निर्यात wheat export को लेकर नियम सख्त rule strict कर दिए हैं। भ्रष्ट व्यापारियों corrupt traders की निर्यात खेप export consignment पर रोक लगाने के लिए वाणिज्य मंत्रालय Ministry of Commerce ने गेहूं निर्यात के मकसद से पंजीकरण प्रमाणपत्र Registration Certificate देने के लिए एक नई शर्त लगा दी है।
सरकार उन गेहूं निर्यात खेप को ही अनुमति दे रही है, जिसके लिए खाद्यान्न के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए जाने के दिन यानी 13 मई को या उससे पहले ऐसे साख पत्र (एलओसी) जारी किए गए थे, जिन्हें कुछ समय तक रद्द नहीं किया जा सकता है।
डीजीएफटी DGFT ने धोखाधड़ी करने वाले व्यापारियों को पहले की तारीख वाली ‘लेटर ऑफ क्रेडिट’ Letter of Credit (एल सी) के आधार पर गेहूं निर्यात करने से रोकने के लिए नोटिस दिया था।
जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि वैध एलसी वाले निर्यातकों Exporters को अपनी खेप भेजने के लिए अनुबंध (आरसी) का पंजीकरण प्राप्त करने के लिए डीजीएफटी के क्षेत्रीय अधिकारियों Regional Authorities (आरए) के साथ पंजीकरण कराना होगा।